बिहार ग्राम कचहरी सचिवों के आश्रितों को ₹4 लाख, सरकार ने दी ₹8 लाख की मंजूरी | Gram Kachahari Sachiv News | Bihar Panchayati Raj News 2026

बिहार ग्राम कचहरी सचिवों के आश्रितों को ₹4 लाख, सरकार ने दी ₹8 लाख की मंजूरी | Gram Kachahari Sachiv News | Bihar Panchayati Raj News 2026

 बड़ी खबर: बिहार के ग्राम कचहरी सचिवों/न्यायमित्रो के आश्रितों को मिलेगा ₹4 लाख अनुग्रह अनुदान, सरकार ने जारी किया आदेश

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Bihar Gram Kachahari Sachiv Anugrah Anudan

बिहार में ग्राम कचहरी सचिवों/न्यायमित्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार की ओर से अरवल जिले में सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने वाले दो ग्राम कचहरी सचिवों के आश्रितों को ₹4-₹4 लाख का अनुग्रह अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, दोनों मामलों में कुल ₹8 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि संबंधित मृत ग्राम कचहरी सचिवों के आश्रितों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराई जाएगी।

किन ग्राम कचहरी सचिवों के आश्रितों को मिलेगा पैसा?

विभागीय आदेश में दो मामलों का उल्लेख किया गया है।

  1.  स्वर्गीय प्रमिला कुमारी

पत्र के अनुसार स्वर्गीय प्रमिला कुमारी, ग्राम कचहरी सचिव, प्रखंड–कलेर, ग्राम पंचायत–पहलेजा, जिला–अरवल की सेवावधि में दिनांक 01.06.2023 को मृत्यु हुई थी।

उनके आश्रित को ₹4,00,000 (चार लाख रुपये) की अनुग्रह अनुदान राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

    2. स्वर्गीय संगीता सिंह

दूसरे मामले में स्वर्गीय संगीता सिंह, ग्राम कचहरी सचिव, प्रखंड–कुर्था, ग्राम पंचायत–निघवां, जिला–अरवल की सेवावधि में दिनांक 22.08.2025 को मृत्यु होने का उल्लेख है।

उनके आश्रित को भी ₹4,00,000 (चार लाख रुपये) की अनुग्रह अनुदान राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है।

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कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई?

दोनों मामलों को मिलाकर बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा कुल:

₹8,00,000 (आठ लाख रुपये)

की अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। आदेश के पेज-2 पर दोनों लाभार्थी मामलों के सामने ₹4 लाख-₹4 लाख की स्वीकृत राशि दर्ज है।

खाते में कैसे पहुंचेगी राशि?

विभागीय आदेश के अनुसार स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय की कार्रवाई जिला पदाधिकारी, अरवल द्वारा की जानी है। राशि को मृतक के आश्रित के खाते में जो विपत्र CFMS के माध्यम से अंतरित करने का निर्देश दिया गया है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मृतक को पहले किसी अन्य कोष, जैसे NDRF, SDRF अथवा समरूप किसी आपदा कोष से इसी अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया हो।

राशि किस मद से दी जाएगी?

पत्र में बताया गया है कि स्वीकृत राशि की निकासी एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित मद से किया जाएगा। आदेश में ग्राम पंचायतों को सहायता और ग्राम कचहरी से संबंधित मद का भी उल्लेख किया गया है।

 जरूरी शर्त भी लगाई गई

सरकार द्वारा राशि की स्वीकृति के साथ यह भी कहा गया है कि संबंधित राशि का उपयोग निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जाए और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

साथ ही, आदेश में यह उल्लेख है कि जिला पदाधिकारी, अरवल द्वारा संबंधित कर्मियों की मृत्यु एवं उनके सभी अभिलेखों की पूर्ण जांच अपने स्तर से कर ली गई है।

 निष्कर्ष

कुल मिलाकर बिहार के अरवल जिले के दो मृत ग्राम कचहरी सचिवों के आश्रितों के लिए ₹8 लाख की अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। दोनों मामलों में ₹4 लाख प्रति आश्रित की राशि निर्धारित की गई है।

यह आदेश बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग की ओर से जारी किया गया है और इसकी प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों सहित जिला पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी तथा विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

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