Bihar Dakhil Kharij Reject Hone par kya karen ! hindi me puri jankari case detials about 2023

Bihar  Dakhil Kharij Reject Hone par kya karen ?

Bihar dakhil Kharij reject hone par kya karen


हम आज के तारीख के इस लेख में बात करने वाले है बिहार में होने वाले जमीन कि दाखिल ख़ारिज के संबंध में | पहले हम जानते है कि आखिर दाखिल ख़ारिज क्या होता है ? इसे करवाना क्यों आवश्यक है एवं दाखिल ख़ारिज नहीं होने पर क्या होता है ?

दाखिल ख़ारिज क्या होता है? 

दाखिल ख़ारिज इसका साफ़ तात्पर्य आपके जमीन से ज़ुरा हुआ है | जब भी कोई व्यक्ति जमीन की खरीद बिक्री अपने क्षेत्र के रजिस्ट्री ऑफिस से करता है तो उसमे एक खरीदने वाले का नाम होता है और एक बेचने वाले है | बेचने वाला यही विक्रेता जब जमीन की रजिस्ट्री खरीदने वाले अर्थात क्रेता को कर देता है तो उसे रजिस्ट्री ऑफिस से एक दस्तावेज प्राप्त होता है

( आपको बताते चले कि पहले रजिस्ट्री के कुछ दिनों के बाद आपको दस्तावेज मिलते थे जिसमे दलाल या अन्य व्यक्ति आपसे रिश्वत की वसूली करते होंगे किन्तु आज के दिन यानि 2023 में बिहार सरकार के नए नियम के अनुसार जिस दिन रजिस्ट्री होगी उसी तारीख को आपके जमीन के दस्तावेज आपको सौप दिए जाते है | ) 

दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात आप अपने नजदीकी ऑनलाइन साइबर कैफ़े या यदि आप खुद से ऑनलाइन कि प्रक्रिया को पूरा करते है तो उस वक्त यदि किसी कारण वश आपसे दाखिल ख़ारिज ऑनलाइन में दर्ज जानकारी आपके दस्तावेज से मेल नहीं खाती या कुछ त्रुटी हो जाती है जिसके कारण आपका Bihar dakhil Kharij Reject अंचलाधिकारी के यहाँ से हो जाता है | 

(नोट:- अधिकतर केश में त्रुटी होने पर दाखिल ख़ारिज अस्वीकृत नहीं किया जाता उसका कारण रिश्वत भी होता है, बिहार में यह आपको भी पता है कि आये दिन बिहार के राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी या उसके दलाल द्वारा आपसे दाखिल खरिज प्रक्रिया को जल्द करने के लिए आपसे रिश्वत कि मांग कि जाती है | यदि आप नहीं देते तो उस स्थिति में भी आपकी दाखिल ख़ारिज कि प्रक्रिया अस्वीकृत कि जा सकती है वह यह अच्छे से जानते है कि यदि आपका म्युटेशन वाद अस्वीकृत हो जाता है तो आपके खर्चे बढ़ने वाले है इसलिए कई लोग राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी व उनके दलालों को पैसे दे भी देते है |) 

जब तक आपकी दाखिल ख़ारिज कि प्रक्रिया सफलता पूर्व पुरी नहीं हो जाती आपकी खरीदगी हुई जमीन आपके नाम नहीं होती | दाखिल ख़ारिज कि प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही विक्रेता के जमाबंदी में से खरीदी हुई जमीन घटकर आपके नाम से नया जमाबंदी के रूप में कायम होती है | जिसके फलस्वरूप आप साल-दर-साल बिहार सरकार को अपने नाम से राजस्व का भुगतान कर पाएंगे व भविष्य में उससे बैंक से लोन अथवा उसकी बिक्री कर पायेंगे | 

(नोट :- बिहार दाखिल ख़ारिज व रजिस्ट्री के नये नियम के अनुसार यदि आपके नाम से जमाबंदी कायम नहीं है या उस जमीन का जमाबंदी ऑनलाइन में दर्ज नहीं है तो उसे दर्ज करवाना आवश्यक है | बिना जमाबंदी के आप जमीन कि खरीद बिक्री नहीं कर सकते | या नहीं लोन कि प्रक्रिया को पूरा करा सकते | वर्तमान में आप अपने जमाबंदी से आधार कार्ड लिंक हो रहे है जिस प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है |)

Bihar Dakhil Kharij Recect Hone par Kya karen?

यदि किसी कारण से आपका दाखिल ख़ारिज का आवेदन अंचल अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उसपर विचार करने का अधिकार अंचल अधिकारी स्वत: खो देंगे | अंचलाधिकारी द्वारा आवेदन को अस्वीकार करने के बाद फिर से आवेदक द्वारा आवेदन देने पर उसे स्वीकार नहीं कर सकते | अब यदि आपका दाखिल ख़ारिज का आवेदन किसी कारण वश अस्वीकृत हो जाता है तो उसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पास वाद दाखिल करना होगा जिसके सुनवाई के पश्चात् भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा निर्णय किया जायेगा कि आपका दाखिल ख़ारिज कि प्रक्रिया पुरी होगी या नहीं | 

अब आपने अगर इस लेख को अच्छे से पढ़ा होगा तो पता चला होगा कि मैंने क्यों कहा था कि रिश्वत अब थोड़ी और बढ़ सी गई है | गांव के अनपढ़ को डर के कारण और पैसे ज्यादा लगने के कारण दलाल व अधिकारियो को रिश्वत दे देते है | क्योंकि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पास आप अपील दायर करने जाते है तो उससे  पहले आपको अंचल से दाखिल ख़ारिज अस्वीकृति का पक्का नकल निकलवाने होंगे आपको एक वकील रखना होगा | और वकील के तो खर्चे है अधिकारियो से बढे | 

दाखिल ख़ारिज reject होने पर कैसे लिखे अपील ?

यदि आप कम कीमत में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पास अपना अपील दायर करना चाहते है तो मैं आपके लिए एक दाखिल ख़ारिज अपील का फोर्मेट बना दिया हूँ जिसे पढ़ के आप अपने हिसाब से दाखिल खारिज अपील वाद लिख कर किसी कम पैसे में किसी वकील से अपना काम करा सकते है | 

दाखिल ख़ारिज अपील वाद - 


न्यायालय में,

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ...............................

 दाखिल ख़ारिज अपील वाद सं० -                /2023

बिहार भूमि दाखिल ख़ारिज अधिनियम 2011 के धारा 7 के तहत

अपीलकर्त्ता का नाम एवं पता  ---------- अपीलार्थी

                   बनाम

अंचलाधिकारी ............................    ---------- प्रत्यर्थी

विनम्र अपीलार्थी की तरफ से उपरोक्त प्रासंगिक अधिनियम के तहत अपील वाद – पत्र निम्नलिखित है :-

1.      यह कि अपीलार्थी का दाखिल ख़ारिज वाद सं० ........... अंचलाधिकारी ......(क्षेत्र का नाम),के विरुद्ध अपील निम्न प्रकार है |

2.      यह कि अपील वाद की प्रश्नगत जमीन का तफसील अपील वाद पत्र के अंत में मुन्दर्ज की जा रही है |

3.      यह कि प्रश्नगत एराजी अपीलार्थी की खरीदगी/खतियानी है जिसे अपीलार्थी ने दिनांक (जमीन खरीद कि तारीख) को दस्तावेज नं०- ......... के जरीय लेख्यकारी (बिक्रेता का नाम एवं पूरा पता जिससे आपने जमीन कि खरीद कि है) द्वारा वयनामा से हासिल है |

4.      यह कि प्रश्नगत खाता ..... खेसरा ......रकबा ......धुर  दस्तावेज नं०- ....के जरीये लेख्यकारी (बिक्रेता का नाम जिससे जमीन कि खरीद हुई है) को दो दस्तावेज ....... दिनांक ........ से अपीलार्थी (जिसके नाम से जमीन खरीदी गई है यानि क्रेता का नाम) द्वारा हासिल है |

5.      यह कि अपीलार्थी के दस्तावेज में लेख्यकारी के (दाखिल ख़ारिज त्रुटी एवं सही जानकारी) |

6.      यह कि राजस्व कर्मचारी द्वारा दाखिल ख़ारिज वाद सं०- ...... में प्रतिवेदित किया गया है कि (नक़ल में लिखा अस्वीकृति का कारण) यह दाखिल ख़ारिज अस्वीकृत किया जा सकता है | राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी ......................द्वारा दाखिल ख़ारिज वाद सं०-  ..............को अस्वीकृत कर दिया गया है 

7.      यह कि अपीलार्थी द्वारा खरीद की गई जमीनों की दाखिल ख़ारिज लेख्यकारी के जमाबंदी नं०-......... से ख़ारिज कराने की आवश्यकता है |

अत: श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपीलार्थी के अपील वाद को स्वीकृत कर अंचलाधिकारी ............को आदेशित किया जाये की अपीलार्थी की अपील वाद में वर्णित खाता खेसरा की दाखिल ख़ारिज की जाये | इसके लिए अपीलार्थी श्रीमान् का आभारी रहेगी | 

आशा करते है कि आपको यह जानकारी से लाभ हुआ होगा यदि इसमें किसी प्रकार कि त्रुटी लेखक से होती है तो उसका सुधार किया जा सकता है यदि वह उचित हो | आपके कमेन्ट के माध्यम से बता सकते है| भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पास अपील के लिए अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी वकील / अधिवक्ता के राय मशवरा करें |

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